भाग 7.7 / 10

सामग्री अवरोधन और हटाने के लिए रिट

धारा 69A IT Act, श्रेया सिंघल ढांचा, IT Rules 2021, मध्यस्थ दायित्व, और सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान।

7.7.1 धारा 69A - सामग्री अवरोधन शक्ति

धारा 69A केंद्र सरकार को सार्वजनिक पहुंच से किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत जानकारी को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है।

अवरोधन के आधार

  • भारत की संप्रभुता: राष्ट्रीय सुरक्षा
  • रक्षा: सैन्य संबंधित
  • राज्य की सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा
  • विदेशी संबंध: कूटनीतिक संबंध
  • सार्वजनिक व्यवस्था: कानून व्यवस्था
  • अपराध उकसाना: संज्ञेय अपराध
IT (Procedure for Blocking) Rules, 2009

धारा 69A के तहत अवरोधन की प्रक्रिया इन नियमों में निर्धारित है। एक समिति द्वारा समीक्षा के बाद ही अवरोधन आदेश जारी होता है।

7.7.2 श्रेया सिंघल ढांचा

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) ने धारा 66A को निरस्त किया और धारा 69A की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए।

श्रेया सिंघल के मुख्य बिंदु

  • धारा 66A निरस्त: अस्पष्ट और व्यापक होने के कारण
  • धारा 69A वैध: पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ
  • प्राकृतिक न्याय: अवरोधन से पहले सुनवाई का अवसर
  • कारण: लिखित कारण दर्ज करना अनिवार्य
गैरकानूनी अवरोधन को चुनौती

यदि आपकी सामग्री बिना नोटिस या सुनवाई के अवरुद्ध की गई है, तो यह श्रेया सिंघल के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर करें।

7.7.3 IT Rules 2021 और मध्यस्थ दायित्व

IT (Intermediary Guidelines) Rules, 2021

  • शिकायत निवारण: 24 घंटे में शिकायत स्वीकृति
  • सामग्री हटाना: कुछ सामग्री 24 घंटे में हटाना अनिवार्य
  • अनुपालन अधिकारी: भारत में नियुक्त करना अनिवार्य
  • मासिक रिपोर्ट: अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना

सुरक्षित बंदरगाह (Safe Harbour) - धारा 79

मध्यस्थों को तृतीय पक्ष सामग्री के लिए दायित्व से छूट - बशर्ते:

  • केवल पहुंच प्रदान करें, संशोधन न करें
  • Due Diligence का पालन करें
  • वास्तविक ज्ञान पर कार्रवाई करें
  • सरकारी आदेश का पालन करें

7.7.4 अवरोधन को चुनौती देना

रिट याचिका के आधार

  • प्राकृतिक न्याय उल्लंघन: सुनवाई का अवसर नहीं दिया
  • मनमाना आदेश: कारण नहीं बताए गए
  • अनुपातिकता: अवरोधन अनुपातहीन है
  • धारा 69A का उल्लंघन: प्रक्रिया का पालन नहीं

रिट में प्रार्थना

  • अवरोधन आदेश की प्रति मांगें
  • आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना
  • सामग्री बहाल करने का निर्देश
  • मुआवज़ा (यदि लागू)

7.7.5 परमादेश द्वारा सामग्री हटाना

जब आप चाहते हैं कि सामग्री हटे

यदि आपके बारे में अपमानजनक/गलत सामग्री ऑनलाइन है और प्लेटफॉर्म नहीं हटा रहा:

  • पहले: प्लेटफॉर्म की शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करें
  • फिर: Grievance Officer को लिखें
  • अंत में: परमादेश रिट दायर करें
NCII (Revenge Porn) के लिए विशेष

IT Rules 2021 के तहत NCII को 24 घंटे में हटाना अनिवार्य है। यदि प्लेटफॉर्म नहीं हटाता, तो तत्काल रिट दायर करें।

मुख्य बिंदु

  • धारा 69A: सरकारी अवरोधन शक्ति - सीमित आधारों पर
  • श्रेया सिंघल: प्राकृतिक न्याय + लिखित कारण अनिवार्य
  • IT Rules 2021: मध्यस्थों की जिम्मेदारियां
  • धारा 79: Safe Harbour - शर्तों के साथ
  • रिट: गैरकानूनी अवरोधन के विरुद्ध उपाय